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*नाबालिगा का अपहरण कर बलात्कार के जुर्म में आरोपियों को दोषी पाए जाने पर 20 साल कैद व 35500 रूपए जुर्माना की सजा।*


महिला थाना जींद के एक मामले में नाबालिग लडकी का यौन शौषण करने के आरोप में न्यायालय द्वारा आरोपी मनीष उर्फ काका वासी पीपल्था को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी द्वारा 35 हजार 500 रुपए जुर्माना की भी अदायगी की जाएगी। 



नाबालिगा की मां द्वारा महिला थाना में दिनांक 25.03.2021 को शिकायत दर्ज करवाई गई की उसकी लड़की जिसकी उम्र 10 साल है के साथ मनीष उर्फ काका द्वारा घर पर बुलाकर अश्लील हरकत की गई। आरोपी द्वारा उसकी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए जिससे उसे इनफेक्शन हुआ है  जिससे चलने फिरने में भी दिक्कत है। महिला थाना प्रबंधक निरीक्षक गीता देवी द्वारा मामले की जांच की गई व डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार उसके साथ बलात्कार की पुष्टि की गई। 

जिस पर आरोपी के खिलाफ थाना में मामला दर्ज कर गिरफ्तार करके उनके खिलाफ ठोस साक्ष्य हासिल किए गए।



पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मनीष को अदालत श्री चंद्रहास एडिशनल सेशन जज जींद द्वारा दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत 5 साल कैद, 10 हजार रूपए जुर्माना, 363 आईपीसी के तहत 3 कैद व 5000 हजार रुपए जुर्माना, 506 आईपीसी के तहत 6 माह कैद ,500 रुपए जुर्माना व 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। वहीं पीड़ता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 4 लाख रुपए दिए जाएंगे।

सलाम खाकी न्यूज़ फतेहाबाद से

 ब्यूरो चीफ़ 

उजागर सिंह की रिपोर्ट 


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