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*नाबालिगा का अपहरण कर यौन शौषण करने के आरोपी को दोषी पाए जाने पर 20 साल कैद व 40 हजार रूपए जुर्माना की सजा।*


29 अगस्त, थाना शहर जींद के एक मामले में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसके घर से भगा ले जाने व लडकी का शारीरिक शोषण करने के आरोप में न्यायालय द्वारा आरोपी विक्की वासी श्याम नगर कॉलोनी करनाल को 20 साल कैद व जुर्माना की सजा सुनाई गई है। आरोपी द्वारा 40 हजार रुपए जुर्माना की भी अदायगी की जाएगी।



नाबालिगा के परिजन की शिकायत पर थाना शहर जींद में दिनांक 22.04.2021 को लड़की को उसके घर से भगा ले जाने पर मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा मामले में जांच की गई। जांच के दौरान आरोपी विक्की वासी करनाल को गिरफ्तार करके आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य हासिल किए गए व आरोपी को जेल भेज दिया गया। अदालत में मामला तब से विचाराधीन था।



परिणाम स्वरूप आरोपी विक्की को अदालत श्री चंद्र हास ए एस जे जींद द्वारा दोषी करार देते हुए 6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद, 20 हजार रूपए जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत 5 साल कैद, 10 हजार रुपए जुर्माना व धारा 363 के तहत 3 साल कैद, 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।डीएलएसए जींद द्वारा पीड़िता को 4 लाख रुपए हर्जाना के तौर पर दिए जाएंगे।

सलाम खाकी न्यूज़ फतेहाबाद से

 ब्यूरो चीफ़

 उजागर सिंह की रिपोर्ट 




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