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*आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारों के स्टिक समेत 19 चीजों पर रोक, बनाने या बेचने पर 7 साल कैद, 1 लाख जुर्माना*

 *आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारों के स्टिक समेत 19 चीजों पर रोक, बनाने या बेचने पर 7 साल कैद, 1 लाख जुर्माना*



केंद्र सरकार ने आज 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने का ऐलान किया. सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें, जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है. बैन किए गए प्रोडेक्ट को बनाने या बेचने पर पर्यावरण एक्ट धारा 15 के तहत 7 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा.


देश में प्रदूषण फैलाने में सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे बड़ा कारण है. केंद्र सरकार के मुताबिक देश में 2018-19 में 30.59 लाख टन और 2019-20 में 34 लाख टन से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा जेनरेट हुआ था. सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजें न तो डीकंपोज होती हैं और न ही इन्हें जलाया जा सकता है, क्योंकि इससे जहरीले धुएं से हानिकारक गैस निकलती है. ऐसे में रिसाइक्लिंग के अलावा स्टोरेज करना ही एकमात्र उपाय होता है.

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