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पुलिस ने गांव रामड़ा के गैंगस्टर मोमीन की लगभग 2 करोड रुपये की 19 बीघा अचल सम्पत्ति धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत जब्त की


कैराना।उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 100 दिन की कार्य योजना के अन्तर्गत अपराधियों/गैंगस्टरों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अधिक से अधिक अवैध सम्पत्ति जब्ती का अभियान प्रचलित है, जिसके अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा जनपद के अपराधियों/गैंगस्टरों की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही कर ऐसे अपराध से अर्जित समस्त सम्पत्ति को जब्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे । अभियुक्त मोमीन पुत्र समसुद्दीन निवासी रामडा थाना कैराना जनपद शामली द्वारा बलवा व हत्या के प्रयास के कई मामलों में थाना कैराना का प्रचलित गैंगस्टर है, जिस पर थाना कैराना पर बलवा व हत्या के प्रयास के कई मामलों में अभ्यस्त अपराधी मोमीन के विरुद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया था । विवेचक द्वारा अपनी विवेचना के मध्य मोमीन की अवैध सम्पत्ति की जानकारी एकत्रित की गई, जो अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्ति में से ग्राम रामडा में स्वंय व उसके भाईयों के नाम अचल सम्पत्ति क्रय किया जाना ज्ञात हुआ, जिसको नियमानुसार कुर्क किये जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक कैराना द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के माध्यम से रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट शामली को भेजी गई । उक्त क्रय अचल सम्पत्ति को कुर्क कराये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 20.06.22 को सम्पत्ति की कुर्की किये जाने के आदेश पारित किये गये । इस आदेश के तहत मंगलवार  को गैंगस्टर मोमीन उपरोक्त की करीब 2 करोड रुपये मूल्य की 19 बीघा (1.3556 हैक्टेयर) अचल सम्पत्ति थाना कैराना पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए कुर्क की गई है । इस कार्यवाही के दौरान थाना पुलिस के अलावा उपजिलाधिकारी कैराना व क्षेत्राधिकारी कैराना एवं प्रशासन के अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे । कुर्क की गई सम्पत्ति पर सरकारी सम्पत्ति होने सम्बन्धी इशतेहार /पहचान चिन्ह लगा दिया गया है । इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा बताया गया है कि जनपद के अन्य गैंगस्टर की सम्पत्ति का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है । उनकी सम्पत्ति की जानकारी होने पर कुर्क कराये जाने की कार्यवाही कराई जायेगी ।

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