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 एनडीपीएस एक्ट में माननीय अदालत ने तीन महिलाओं को दस, दस, साल की सजा एक, एक लाख रुपए जुर्माना लगाया।


सलाम खाकी न्यूज़

फतेहाबाद:  30 मार्च 2022 

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने तीन महिलाओं को चुरापोस्त रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए। तीनो महिलाओं को दस, दस, साल की सजा व एक,एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।





बतादे की शहर थाना फतेहाबाद में  8 जनवरी 2020 को एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग अंकित किया गया था जिसमे तीन महिलाओ के खिलाफ। राजो गांव सैसान जिला भरत पुर राजस्थान, गांव पापड़ा निवासी बलजीत कौर, व सीमा  के  खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 15-61-85 के तहत माला दर्ज किया था। 8 जनवरी 2020 बस अड्डा पुलिस चौकी इंचार्ज एएसआई वेदपाल व उनकी पुलिस टीम मोजूद थी  । बस स्टैंड के नजदीक तीन औरतें 4 प्लास्टिक के कट्टे लेकर खड़ी थी। शक होने महिला पुलिस कर्मचारियों की सहायता से जब


  प्लास्टिक का कट्टा सहित काबू करके तत्कालीन डीएसपी सुनील कुमार को मौके पर बुलाया गया। तलाशी लेने तीनों महिलाओं से चारों प्लास्टिक के कट्टों से 52 किलो चूरापोस्त बरामद  हुई। माननीय अदालत ने आज पुलिस के द्वारा पेश किए गए, अहम तथ्यों और सबूतों के बाद,  दोनों पक्षों की बहस सुनवाई पूरी होने के बाद माननीय अदालत ने आज तीनों महिलाओं को दोषी करार देते  हुए उनको 10-10 साल की कैद व 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सलाम खाकी न्यूज़ फतेहाबाद से

 ब्यूरो चीफ़ उजागर सिंह


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