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     सभी पुलिस अधीक्षकों को ओवर स्पीड, व ड्रंकन ड्राइविंग पर अंकुश

 लगाने के दिए निर्देश,

     सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए एकमात्र उपाय जिम्मेदारी से वाहन चलाये--आईजी राकेश आर्य।




आईजी मंडल ने आमजन से अपील करते हुये कहा--सभी नागरिकों का कर्तव्य बनता है। अपने बच्चो को सफर में निकलने से पहले सावधानी एवं जिम्मेदारी से वाहन चलाने को कहे। सडको पर जरा सी लापरवाही की बड़ी कीमत चुकानी पडती है।



सलाम खाकी न्यूज़



                

       हिसार रेंज 1 दिसंबर                    आईजी हिसार मण्डल, श्री राकेश कुमार आर्य ने हिसार मण्डल में सडको को सुरक्षित बनाने की दिशा में मंडल के पुलिस अधीक्षको द्वारा किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। इस वर्ष के दौरान अब तक हिसार मंडल के जिला सिरसा मे सड़क दुर्घटनाओ मे पिछले वर्ष की अपेक्षा 12 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, वही मंडल के अन्य जिलो मे लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। समीक्षा उपरान्त उन्होने पांचो जिलो के पुलिस अधीक्षकों को इस दिशा मे विशेष ध्यान देने को कहा व ड्रंकन ड्राइविंग व ओवर स्पीड के खिलाफ व्यापक मुहिम चलाने के निर्देश दिये है । उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम मे धुंध एवं कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाएं अकसर बढ जाती है, ऐसे मे सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिये यातायात नियमों का सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाये।




 

                  उन्होने बतलाया की ओवर स्पीड के कारण लगभग 70 प्रतिशत दुर्घटनाएं घटित होती है व लगभग 65 प्रतिशत मौते होती है। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को ओवर स्पीड व ड्रंकन ड्राइविंग पर अंकुश लगाने के लिये व इस दिशा में काम करने वाली टीमों को प्रभावी बनाने के लिये उन्हे गतिमापक( स्पीडोमीटर)एवं श्वास विश्लेषक यन्त्र( ब्रेक एनालाईजर)उपलब्ध करवाने को कहा है।




                 उन्होने हिसार मण्डल के सभी पुलिस अधीक्षको को निम्न बिन्दुओं पर भी काम करने के निर्देश दिये-

1.          अपने जिलें की सीमाओं मे राजमार्गो एवं स्थानिय सडको को अवरोधो से मुक्त करवाने के लिए सम्बन्धित विभागो से सहयोग लेकर अवरोधो से मुक्त कराये, सड़कों के किनारे अवरोध धुंध एवं कोहरे मे दिखाई नही पडते व दुर्घटनाओं का कारण बनते है ।





2.            यह सुनिश्चित करवाने को कहा कि सडको के किनारे  ट्रैक्टर ट्राली, ट्राले अथवा अन्य वाहन पार्क ना हो। होटल, ढाबो के आस-पास व मुख्य मार्गो पर सड़कों के किनारे लापरवाही से की गई पार्किंग धुंध व कोहरे मे दुर्घटना के मुख्य कारक है, सड़कों के किनारे पार्किंग करने वालो पर प्रभावी कानूनी कार्रवाही की जाए ।

3.            ड्राइवरों को वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगवाने बारे प्रेरित करने को कहा, बताया कि वाहन पर अगर रिफ्लेक्टर लगा है तो कोहरे में दिखाई दे जाता है। जिसकी वजह से हादसे की संभावना कम रहती है।





4.           सर्दी के मौसम मे मुख्य मार्गो पर गश्त बढाने के भी निर्देश दिये गये-

 

ड्रिंक करके ड्राइव करने पर लगेगी ये धारा-- अगर कोई व्यक्ति मादक पदार्थ का सेवन करके वाहन चलाता है या वह इस सीमा तक सेवन कर लेता है कि वह वाहन को नियंत्रण करने में असमर्थ हैं उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 धारा 185 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है उक्त धारा के तहत अपराध सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा 2 वर्ष तक की कारावास एवं जुर्माना अथवा दोनो सजा हो सकती है। अदालत अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकती है व लाइसेंसिंग प्राधिकरण भी ड्राइविंग लाइसेंस  निलंबित / रद्द कर सकता है            

                आईजी मंडल ने आमजन से अपील करते हुये कहा--सभी नागरिकों का कर्तव्य बनता है। अपने बच्चो को सफर में निकलने से पहले सावधानी एवं जिम्मेदारी से वाहन चलाने को कहे। सडको पर जरा सी लापरवाही की बड़ी कीमत चुकानी पडती है। 




सलाम खाकी न्यूज़ से 

ब्यूरो चीफ़

 उजागर सिंह की रिपोर्ट







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