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*घर में घुसकर छेडछाड के आरोप में 3 साल कैद व 5000 रूपये जुर्माना की सजा।*


सालम खाकी न्यूज़

दिनांक 28.06.2018 को थाना सदर नरवाना एक महिला ने शिकायत दी कि वह अपने निजी काम से नरवाना गई थी घर पर उसकी लडकी जिसकी उम्र 14 साल है अकेली थी समय सुबह करीब 10ः15 बजे आरोपी सचिन घर में घुस गया। उसकी लडकी घर मे सोई हुई थी उसके साथ आरोपी अश्लील हरकत करने लगा तभी वह घर आ गई। आरोपी उसे देखकर मौके से भाग गया। जिस पर थाना सदर नरवाना में आरोपी सचिन के खिलाफ घर में घुस कर नाबालिक से छेडछाड करने बारे मुकदमा दर्ज किया गया। 


स.उ.नि. सरबजीत सिहं ने मुकदमा की तफतीश करते हुए आरोपी सचिन वासी बैलरखां को दिनांक 29.06.2021 को गिरफतार करके न्यायालय में पेश किया और आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य अदालत में पेश किए जिनके आधार पर अदालत गुरविन्द्र कौर एएसजे जीन्द ने आरोपी सचिन को दोषी करार देते हुए घर मे घुसने पर धारा 452 में तीन साल कैद व 5000रूपये जुर्माना, नाबालिक से छेडछाड करने पर 8 पोक्सो एक्ट के तहत 3 साल कैद व 5000 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।


सालम खाकी न्यूज़ से क्राइम रिपोर्टर सुमित कुमार

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