पीएम फसल बीमा योजना में कृषि कार्डधारक अब स्वेच्छा से करवा सकेंगे फसल बीमा : उपायुक्त
फतेहाबाद, 16 जुलाई।
उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ बदलाव किए गए है। ये नए बदलाव खरीफ फसल 2020 से लागू हो गए हैं, जिसके तहत अब कृषि कार्डधारक किसान अपनी फसल का बीमा स्वेच्छा से करवा सकते हैं।
इसके अलावा जो किसान योजना के तहत खरीफ फसल 2020-21 का बीमा नहीं करवाना चाहते वे 24 जुलाई तक संबंधित बैंक शाखा में जाकर ओप्ट आउट फॉर्म भरकर जमा करवाएं की उन्हें बीमा नहीं करवाना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला के किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कार्यालय तथा पंजाब नैशनल बैंक के एलडीएम अनिल कुमार मीणा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।
उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि फसल बीमा करवाने वाले इच्छुक किसानों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके बैंक खाते में फसल बीमा प्रीमियम हेतू पर्याप्त बैलेंस उपलब्ध हों। कई बार पाया गया है कि किसानों के कृषि कार्ड खाते में पर्याप्त बैलेंस उपलब्ध न होने की वजह से उनका
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने वाले किसान को अपना बैंक खाता संख्या को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। यदि बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं करवाया तो तुरंत ही 24 जुलाई से पहले अपनी संबंधित बैंक शाखा में आधार कार्ड की प्रति जमा करके खाते को आधार कार्ड से लिंक करवाएं, ताकि फसल बीमा सुनिश्चित किया जा सके। इस स्कीम में जिन किसानों ने कृषि कार्ड नहीं बनवा रखा है वे भी इस योजना का लाभ उठाते हुए अपनी फसल का बीमा करवाने के संबंध में उचित दस्तावेज बैंक शाखा में जमा करवा सकते हैं।
सलाम खाकी न्यूज से
ब्युरो चीफ़
उजागर सिंह की रिपोर्ट
..
No comments:
Post a Comment