लोगों को संपत्तिकर में 10 प्रतिशत से लेकर 25 फीसदी छूट के विकल्प दिए
फतेहाबाद, 16 जुलाई।
उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने आज वीरवार को बताया कि हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने कोरोना महामारी के बीच नागरिकों को बंपर छूट का ऐलान किया। विभाग ने प्रदेश के लोगों को संपत्तिकर में 10 प्रतिशत से लेकर 25 फीसदी छूट के विकल्प दिए। इतना ही नहीं लाल डोरा के अंदर आने वाली संपत्तियों को आधा करने का ऐलान किया। इस संपत्तिकर पर बने ब्याज को सौ फीसदी माफ कर दिया गया।
उन्होंने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अनुसार 31 जुलाई तक संपत्ति कर चुकाने वाले लोगों को 10 फीसदी की छूट दी जाती है। अगर लोग तय समय पर अपना संपत्तिकर जमा करेंगे और इसके लिए वे ऑटो डेबिट तरीका चुनते हैं तो उन्हें 5 फीसदी की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसके साथ ऐसे संपत्तिधारक जिन्होंने विगत तीन वित्तीय वर्षों में समय पर कर की अदायगी की है। सरकार ने उन्हें 10 फीसदी अतिरिक्त छूट देने का ऐलान किया है। ऐसे में इस वर्ग के संपत्तिधारक को 10 प्रतिशत नियमित छूट के साथ 15 फीसदी अतिरिक्त छूट मिलेगी। उसकी संपत्तिकर पर कुल छूट 25 फीसदी हो जाएगी।
उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि अगर संपत्ति धारक अपनी कर को ऑटो डेबिट माध्यम से अदा करता है तो पांच फीसदी की छूट और मिलेगी। हरियाणा सरकार के स्थानीय शहरी निकाय विभाग ने संपत्ति कर चुकाने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की है। विभाग ने चैरिटेबल स्कूल-कॉलेज, अस्पताल और डिस्पेंसरी को संपत्तिकर में 100 फीसदी की
सलाम खाकी न्यूज से
ब्युरो चीफ़
उजागर सिंह की रिपोर्ट
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