लेखक: ज़मीर आलम, विशेष संवाददाता, "सलाम खाकी"
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परिचय
जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस की सतर्कता, प्रोफेशनलिज्म और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की दृढ़ प्रतिबद्धता ने एक और बार यह सिद्ध कर दिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी प्रकार की अफवाह, सांप्रदायिक उन्माद और शांति भंग करने वाली साजिशों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। दिनांक 23 जुलाई 2025 को थाना ककरौली पुलिस ने एक अत्यंत संवेदनशील और देश की एकता को खतरे में डालने वाली साजिश का पर्दाफाश करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सामाजिक सौहार्द की रक्षा की।
घटना का विवरण: सोशल मीडिया पर अफवाह की साजिश
सोशल मीडिया आज जहाँ संवाद का सशक्त माध्यम है, वहीं इसके माध्यम से अफवाहें फैलाकर जनता की भावनाओं को भड़काने की साजिशें भी सामने आती रहती हैं। थाना ककरौली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान सूचना मिली कि ककरौली युवा एकता व्हाट्सएप ग्रुप पर एक सनसनीखेज और ह्रदयविदारक वीडियो शेयर किया गया है।
इस वीडियो में एक घर में महिला और बच्चों की लाशें खून में लथपथ पड़ी दिखाई दे रही थीं। साथ ही एक ऑडियो संदेश वायरल किया जा रहा था जिसमें यह झूठा दावा किया गया कि यह वीडियो मुरादाबाद के थाना मंसूरपुर क्षेत्र के एक गांव का है, जहाँ बजरंग दल के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के घरों में घुसकर हत्याएं की हैं। ऑडियो में यह भी अपील की जा रही थी कि "इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सच्चाई सबके सामने आए।"
इस साजिश का उद्देश्य था — जनपद, राज्य एवं देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, अराजकता फैलाना, और शांति व्यवस्था को बिगाड़ना।
प्रशासनिक सतर्कता और त्वरित कार्रवाई
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री आदित्य बंसल, क्षेत्राधिकारी भोपा, तथा थानाध्यक्ष ककरौली जोगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। जांच में पाया गया कि यह वीडियो पाकिस्तान की घटना से संबंधित था, जिसे भारत के किसी जनपद की बताकर भ्रामक प्रचार किया गया।
दिनांक 21 जुलाई 2025 को पहले चरण में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। इनके विरुद्ध थाना ककरौली पर FIR संख्या 111/2025 दर्ज की गई, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ UAPA Act 1967, आईटी एक्ट और सीएल एक्ट की धाराएं भी शामिल की गईं।
दूसरा चरण: UMMATI GROUP के माध्यम से फैलाया गया वीडियो
पुलिस की लगातार निगरानी के दौरान यह भी सामने आया कि वही वीडियो "UMMATI GROUP" नामक एक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रसारित किया गया है। इसके बाद दिनांक 23 जुलाई 2025 को थाना ककरौली पुलिस द्वारा भोपा बाईपास पुल के पास से 04 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:
- नईमुद्दीन, पुत्र सलमुद्दीन, निवासी लद्दावाला, थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर — उम्र 50 वर्ष
- फईममुद्दीन, पुत्र सलमुद्दीन, निवासी लद्दावाला, थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर — उम्र 45 वर्ष
- जमीरूद्दीन, पुत्र रशीद, निवासी मोहल्ला तेली वाली मस्जिद, कस्बा व थाना मंसूरपुर — उम्र 52 वर्ष
- शालिक, पुत्र इकबाल, निवासी ग्राम मिमलाना रोड, थाना कोतवाली नगर — उम्र 19 वर्ष
बरामदगी: 04 मोबाइल फोन, जिनका डिजिटल फॉरेंसिक परीक्षण कराया जा रहा है।
कानूनी धाराएं:
गिरफ्तार अभियुक्तों पर निम्न धाराओं में कार्यवाही की गई:
BNS की धाराएं - 55, 61(2), 103(2), 113(3), 147, 152, 196, 197, 299, 351(3), 353(2)
विशेष अधिनियम - धारा 13 UAPA Act 1967, धारा 67 IT Act, एवं 7 CLA Act
पुलिस टीम को सलाम:
थानाध्यक्ष जोगेन्द्र सिंह और उनकी टीम की सतर्कता एवं कुशल नेतृत्व ने जनपद को एक बड़ी साम्प्रदायिक दुर्घटना से बचा लिया। "सलाम खाकी" ऐसे जांबाज़ अफसरों को सलाम करता है जो हर हाल में शांति व्यवस्था को सर्वोपरि मानते हैं।
निष्कर्ष:
आज जब समाज विभिन्न माध्यमों से विभाजनकारी ताक़तों के प्रभाव में आ सकता है, ऐसे में पुलिस विभाग की तत्परता एवं डिजिटल सतर्कता से ही देश की अखंडता और शांति कायम रह सकती है। यह घटना केवल एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र, गंगा-जमुनी तहज़ीब और सामाजिक एकता की जीत है।
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📌 यदि आपके पास इस घटना से जुड़ी कोई सूचना हो, तो तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित करें। अफवाहें फैलाना गंभीर अपराध है।
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