सहारनपुर: नगरायुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह ने कोरोना वायरस की रोकथाम एवं प्रसार को रोकने के लिए महानगर के समस्त होटलों, रेस्तरां, फास्ट फूड की दुकानों, फूड स्टॉल, लॉज, शॉपिंग मॉल, काम्पलेक्स,
बडे़ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, दैनिक बाज़ार व पीठ बाज़ार,धार्मिक संस्थानों, वैवाहिक मण्डपों व सार्वजनिक पार्कों आदि के लिए एक एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी कर सख्ती से उसके
अनुपालन के आदेश दिए हैं, जिसके अनुसार उक्त संस्थानों या स्थलों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मास्क एवं ग्लब्ज़ उपलब्ध कराये जायें और यह सुनिश्चित किया जाए कि कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य
समय में प्रत्येक दशा में मास्क एवं ग्लब्ज़ का उपयोग किया जाये। नगरायुक्त ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 411-1(ख) के अंतर्गत प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए
जन एवं स्वास्थय हित में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए यह एसओपी ( स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिज़र) जारी की है। नगरायुक्त के ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। एसओपी में कहा गया है कि
भारत सरकार द्वारा जारी स्वास्थय सम्बंधी निर्देशों के डिस्पले बोर्ड, फलैक्स, बैनर बनवाकर उक्त सभी स्थानों पर प्रवेश व निकासी द्वारो, फूड कोर्ट व कॉरीडोर आदि पर प्रमुखता से लगाए जायें। पार्कों के
लिए जारी एसओपी में निर्देश दिए गए हैं कि पार्क केवल लोगों के चलने, जॉगिंग व व्यायाम के लिए उपयोग किये जाएं और इस दौरान लोगों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी सुनिश्चित रखी जाए।
पार्क में अनावश्यक घूमने फिरने व किसी भी तरह की सभा या मंडली का आयोजन न होने दिया जाए। इसके अतिरिक्त पार्क की बैंचों व कुर्सियों का प्रतिदिन ठीक प्रकार से कीटाणुशोधन किया
जाए। यह भी ध्यान रखा जाए कि पार्क में लगे ओपन जिम उपकरणों का प्रयोग न हो। होटलो व लॉज के लिए जारी एसओपी में कहा गया है कि जिन सतहों को अक्सर छुआ जाता है उन्हें नियमित रूप से
धोकर या सफाई कर किटाणु रहित बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा सम्मेलनों, सेमीनार, पारिवारिक व सामाजिक समारोह के आयोजनों से बचने की सलाह भी दी गयी है। यदि किसी को
खांसी,जुकाम या बुखार है तो उसे कार्यक्रम स्थल के भीतर जाने से रोका जाना चाहिए। होटल प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे होटल में ठहरने वाले सभी विदेशी मेहमानों अथवा विदेश से आने
वाले नागरिकों के मोबाइल नंबर, यात्रा विवरण आदि समस्त महत्वपूर्ण जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराएं। रेस्तरां एवं फास्ड फूड की दुकानों आदि के लिए जारी एसओपी में भोजन तैयार करने
वाले क्षेत्रों में अत्याधुनिक ढंग से स्वच्छता, रसोइयों की स्वस्थता व स्वच्छता सुनिश्चित करने के अलावा प्रयुक्त होने वाली प्लेटें, ग्लास, कटलरी की हर उपयोग के बाद ठीक से धुलाई करने पर बल दिया
गया है। जबकि विवाह मण्डपों के लिए जारी एसओपी में उक्त के अतिरिक्त आयोजन के बाद विवाह मण्डप का ठीक से किटाणुशोधन करने के निर्देश दिए गए है। यह भी निर्देश है कि आगे के कार्यक्रमों के
लिए विवाह मण्डपों को फिलहाल बुक न किया जाए। बडे़ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तथा दैनिक बाज़ार व पीठ बाज़ार आदि के लिए जारी एसओपी में बाजार में प्रवेश और निकास बिन्दु पर जनता
के लिए बाजार एसोसिएशन व व्यापार मण्डल द्वारा हैण्ड सेनेटाईजर या साबुन सहित हाथ धोने की पर्याप्त सुविधा प्रदान करने और बुखार, खांसी व फ्लू जैसे लक्षण वाले विक्रेताओं को बाजार में बैठने
की अनुमति न देने की बात कही गयी है। मॉल व शॉपिंग कॉम्पलेक्स में भी उक्त निर्देशों के अलावा दरवाजे, हैण्ड ग्रिल जैसी बार-बार छुई गई सतहों का बार-बार सेनेटाईजेशन करने तथा आगंतुकों की
भौतिक तलाशी केवल मेटल डिटैक्टर स्कैनिंग तक सीमित रखने के निर्देश दिए गए है। धार्मिक संस्थानों के लिए जारी एसओपी में धार्मिक प्राधिकारियों को किसी भी प्रकार के सार्वजनिक प्रसाद सेवा
से बचने को कहा गया है, ये भी निर्देश दिए गए हैं कि लोगों का जमाव कम से कम होना चाहिए। नगरायुक्त ने किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में राज्य मुख्यालय के फोन नंबर-0522-
2230006,2616482 या 18001805145 पर या जिला चिकित्सालय द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी के हेल्प लाईन नंबर 0132-2716204 पर सूचना देने का परामर्श दिया है।
*रिपोर्ट-साजिद सलमानी*
बडे़ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, दैनिक बाज़ार व पीठ बाज़ार,धार्मिक संस्थानों, वैवाहिक मण्डपों व सार्वजनिक पार्कों आदि के लिए एक एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी कर सख्ती से उसके
अनुपालन के आदेश दिए हैं, जिसके अनुसार उक्त संस्थानों या स्थलों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मास्क एवं ग्लब्ज़ उपलब्ध कराये जायें और यह सुनिश्चित किया जाए कि कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य
समय में प्रत्येक दशा में मास्क एवं ग्लब्ज़ का उपयोग किया जाये। नगरायुक्त ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 411-1(ख) के अंतर्गत प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए
जन एवं स्वास्थय हित में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए यह एसओपी ( स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिज़र) जारी की है। नगरायुक्त के ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। एसओपी में कहा गया है कि
भारत सरकार द्वारा जारी स्वास्थय सम्बंधी निर्देशों के डिस्पले बोर्ड, फलैक्स, बैनर बनवाकर उक्त सभी स्थानों पर प्रवेश व निकासी द्वारो, फूड कोर्ट व कॉरीडोर आदि पर प्रमुखता से लगाए जायें। पार्कों के
लिए जारी एसओपी में निर्देश दिए गए हैं कि पार्क केवल लोगों के चलने, जॉगिंग व व्यायाम के लिए उपयोग किये जाएं और इस दौरान लोगों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी सुनिश्चित रखी जाए।
पार्क में अनावश्यक घूमने फिरने व किसी भी तरह की सभा या मंडली का आयोजन न होने दिया जाए। इसके अतिरिक्त पार्क की बैंचों व कुर्सियों का प्रतिदिन ठीक प्रकार से कीटाणुशोधन किया
जाए। यह भी ध्यान रखा जाए कि पार्क में लगे ओपन जिम उपकरणों का प्रयोग न हो। होटलो व लॉज के लिए जारी एसओपी में कहा गया है कि जिन सतहों को अक्सर छुआ जाता है उन्हें नियमित रूप से
धोकर या सफाई कर किटाणु रहित बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा सम्मेलनों, सेमीनार, पारिवारिक व सामाजिक समारोह के आयोजनों से बचने की सलाह भी दी गयी है। यदि किसी को
खांसी,जुकाम या बुखार है तो उसे कार्यक्रम स्थल के भीतर जाने से रोका जाना चाहिए। होटल प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे होटल में ठहरने वाले सभी विदेशी मेहमानों अथवा विदेश से आने
वाले नागरिकों के मोबाइल नंबर, यात्रा विवरण आदि समस्त महत्वपूर्ण जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराएं। रेस्तरां एवं फास्ड फूड की दुकानों आदि के लिए जारी एसओपी में भोजन तैयार करने
वाले क्षेत्रों में अत्याधुनिक ढंग से स्वच्छता, रसोइयों की स्वस्थता व स्वच्छता सुनिश्चित करने के अलावा प्रयुक्त होने वाली प्लेटें, ग्लास, कटलरी की हर उपयोग के बाद ठीक से धुलाई करने पर बल दिया
गया है। जबकि विवाह मण्डपों के लिए जारी एसओपी में उक्त के अतिरिक्त आयोजन के बाद विवाह मण्डप का ठीक से किटाणुशोधन करने के निर्देश दिए गए है। यह भी निर्देश है कि आगे के कार्यक्रमों के
लिए विवाह मण्डपों को फिलहाल बुक न किया जाए। बडे़ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तथा दैनिक बाज़ार व पीठ बाज़ार आदि के लिए जारी एसओपी में बाजार में प्रवेश और निकास बिन्दु पर जनता
के लिए बाजार एसोसिएशन व व्यापार मण्डल द्वारा हैण्ड सेनेटाईजर या साबुन सहित हाथ धोने की पर्याप्त सुविधा प्रदान करने और बुखार, खांसी व फ्लू जैसे लक्षण वाले विक्रेताओं को बाजार में बैठने
की अनुमति न देने की बात कही गयी है। मॉल व शॉपिंग कॉम्पलेक्स में भी उक्त निर्देशों के अलावा दरवाजे, हैण्ड ग्रिल जैसी बार-बार छुई गई सतहों का बार-बार सेनेटाईजेशन करने तथा आगंतुकों की
भौतिक तलाशी केवल मेटल डिटैक्टर स्कैनिंग तक सीमित रखने के निर्देश दिए गए है। धार्मिक संस्थानों के लिए जारी एसओपी में धार्मिक प्राधिकारियों को किसी भी प्रकार के सार्वजनिक प्रसाद सेवा
से बचने को कहा गया है, ये भी निर्देश दिए गए हैं कि लोगों का जमाव कम से कम होना चाहिए। नगरायुक्त ने किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में राज्य मुख्यालय के फोन नंबर-0522-
2230006,2616482 या 18001805145 पर या जिला चिकित्सालय द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी के हेल्प लाईन नंबर 0132-2716204 पर सूचना देने का परामर्श दिया है।
*रिपोर्ट-साजिद सलमानी*
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