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यूपी के टॉप टेन बदमाश तंजील हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर को बिजनौर कोर्ट में 10 साल की सजा व 1 लाख रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है साथ ही उसके साथी रैय्यान को भी 5 वर्ष की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है जिसको लेकर कोर्ट परिसर में आज भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा मुनीर इन दिनों सोनभद्र की जेल में बंद है और मुनीर उत्तर प्रदेश के प्रदेश स्तरीय बदमाशों में गिना जाता है मुनीर पर दर्जनों लूट और हत्या के मामले दर्ज हैं।


गौरतलब है कि 2 अप्रैल सन 2016 को एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद अपनी भांजी की शादी समारोह से लौट रहे थे जैसे उनकी कार सहसपुर मैं पुलिस चौकी के पास पहुंची तभी हत्या की योजना बनाए बैठे मुनीर व उसके साथी रैय्यान ने गोलियां बरसा दी जिसमें एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद के लगभग 9 गोलियां लगी कार में सवार उनकी पत्नी के भी कई गोलियां लगी जिस को उपचार के लिए हर सेंटर रेफर किया गया था लेकिन दौरान-ऐ उपचार उनकी पत्नी की भी मौत हो गई थी

एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील की हत्या से उत्तर प्रदेश की पुलिस में एक अलग ही तहलका मच गया था हत्या के बाद फरार मुनीर को लगभग कई महीनों बाद बिजनौर पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिसमें सालों बाद बिजनौर कोर्ट ने मुनीर उसके साथी रैय्यान को सजा सुनाई है कोर्ट ने मुनीर को 1 लाख का अर्थदंड व 10 साल की सजा सुनाई है जबकि मुनीर के साथी रैय्यान को 50 हजार का अर्थदंड व 5 साल की सजा सुनाई है बिजनौर एसपी डॉ धर्मवीर सिंह ने बताया कि कोर्ट द्वारा मुनीर को सुनाई गई सजा के बाद अपराधियों में भय का माहौल है।सलाम खाकी न्यूज से प्रेस रिपोर्टर इस्तियाक अली की खबर।

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