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*नशीला पदार्थ समैक रखने पर आरोपी को 10 साल कैद व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा।*


सलाम खाकी न्यूज़



जींद पुलिस 31 मार्च 2022

थाना शहर नरवाना के मादक व नशीला पदार्थ अधिनियम के उलंघन के एक मामले में आरोपी विक्रम उर्फ विक्की वासी खरल हाल चमेला कॉलोनी नरवाना को अदालत एडिशनल सेशन जज श्री जसवीर सिंह सिंधु की अदालत ने 10 साल कैद व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी से साल 2019 में 1 किलो 300 ग्राम समैक बरामद की गई थी। आरोपी विक्रम के साथ इस मामले में चार अन्य आरोपी भी शामिल थे जिनमे इसके साथी आरोपी हरदीप वासी किरोड़ी जिला हिसार को कल 11 साल की कैद व जुर्माना की सजा सुनाई गई थी।




आरोपी विक्रम उर्फ विक्की वासी खरल को सीआईए स्टाफ नरवाना के तत्कालीन निरीक्षक समरजीत सिंह द्वारा 12 जनवरी 2019 को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जा से कुल 1 किलो 300 ग्राम समैक बरामद की गई थी। आरोपी के खिलाफ थाना शहर नरवाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया व उप निरीक्षक सुरेश कुमार द्वारा आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाए गए। इसके बाद इस मामले में मुख्य सिपाही जसविंदर सिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.04.2019 को चालान पेश किया गया।



परिणाम स्वरूप आरोपी विक्रम वासी खरल को अदालत श्री जसवीर सिंह सिंधु ए एस जे जींद द्वारा दोषी करार देते हुए प्रतिबंधित नशीला पदार्थ समैक रखने के जुर्म में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 10 साल कारावास व 1 लाख जुर्माना की सजा सुनाई गई है। आरोपी द्वारा जुर्माना की अदायगी न करने पर 1 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।


 सलाम खाकी न्यूज़ फतेहाबाद से ब्यूरो चीफ़ 

उजागर सिंह की रिपोर्ट




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