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महाशिवरात्रि पर्व पर जिला में सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे मंदिर, सरकार ने जारी किए आदेश -प्रशासन ने की लोगों से घर पर रहकर पूजा करने की अपील




महाशिवरात्रि पर्व पर जिला में सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे मंदिर, सरकार ने जारी किए आदेश
-प्रशासन ने की लोगों से घर पर रहकर पूजा करने की अपील
फतेहाबाद, 18 जुलाई।
जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि हरियाणा सरकार ने महा शिवरात्रि के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के गुरूग्राम व फरीदाबाद जिलों को छोडक़र अन्य जिलों में 19 जुलाई (रविवार) को सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक मंदिरों को खोलने की अनुमति देने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि मंदिरों के खोलने को लेकर सरकार ने 




विशेष दिशा निर्देश जारी किए है, जिसका कड़ाई से पालना करनी होगी, ताकि कोरोना का संक्रमण न फैलने पाएं। उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने कहा कि प्रसाशन ने लोगों से घर पर रहकर पूजा करने अपील की है। प्रशासन ने लोगों से जिले में लगे नाइट कफ्र्यू जोकि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक है, के पालन करने की हिदायत भी दी है।





जारी दिशा निर्देशों में बताया गया है कि धार्मिक स्थलों पर वर्कर व विजिटर्स को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए 2 गज की दूरी रखनी होगी। इसके साथ-साथ फेस मास्क भी लगाना होगा। कोई आरती, मंडली या सामूहिक या प्रार्थना के लिए सामूहिक सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल व्यक्तिगत प्रार्थना की अनुमति दी जाएगी। धार्मिक स्थल के अंदर प्रसाद 




या लंगर आदि का वितरण, पवित्र जल आदि का वितरण या छिडक़ाव की अनुमति नहीं होनी चाहिए। हालांकि, पहले से ही चल रहे सामुदायिक रसोई में भोजन की तैयारी और वितरण करते समय शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन करना जारी रखना चाहिए। मंदिर प्रबंधन द्वारा नियमित अंतराल पर परिसर को सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए। भीड़भाड़ को रोकने के लिए मंदिर के प्रबंधन को भक्तों को टोकन जारी करने की 




सलाह दी जाती है ताकि मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति इक्_ा न हो पाएं। इसके अलावा धार्मिक व पूजा स्थलों में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी की पालना सुनिश्चित की जाए।
उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने पुलिस विभाग और संबंधित एसडीएम को निर्देश देते हुए कहा कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी एसओपी का कड़ाई से पालना की जा सके और मंदिरों में 




प्रबंधन व कानून व्यवस्था बनी रहे। इसके अलावा मंदिरों और वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल, महिला पुलिस सहित ट्रैफिक पुलिस की तैनाती करना सुनिश्चित करें। सभी एसडीएम अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इस दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन सेवाओं जैसे कि फायर सर्विसेज, मेडिकल/पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस को तैयार रखेंगे। डॉ. बांगड़ ने यह भी कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए नागरिकों को सरकार व डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन का पालना करना बहुत जरूरी है।


सलाम खाकी न्यूज से
 ब्युरो चीफ़ 
उजागर सिंह की रिपोर्ट 





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