शामली, 05 अगस्त 2025।
इस विशेष बैठक का प्रमुख उद्देश्य था:
🔹 ड्रोन संचालन को नियमित, सुरक्षित एवं अनुशासित बनाना।
🔹 बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने की घटनाओं पर रोक लगाना।
🔹 अभियानपूर्वक जन-जागरूकता फैलाना।
👉 क्या कहा अधिकारियों ने?
🔸
जिलाधिकारी अरविन्द कुमार चौहान ने कहा कि ड्रोन एक उपयोगी तकनीक है, लेकिन इसका उपयोग केवल नियंत्रित और स्वीकृत परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।🔸 पुलिस अधीक्षक रामसेवक गौतम ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति ड्रोन को बिना अनुमति या निर्धारित नियमों के विरुद्ध उड़ाता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
👉 क्या दिए गए निर्देश?
- ड्रोन संचालन के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य।
- रेड ज़ोन, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी परिसरों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बिना स्वीकृति उड़ान पूर्णतः प्रतिबंधित।
- ड्रोन उड़ाने से पूर्व स्थानीय प्रशासन व पुलिस को सूचित करना अनिवार्य।
- किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी या रिकॉर्डिंग से पूर्व स्पष्ट कारण बताना आवश्यक।
- ड्रोन तकनीशियन एवं संचालकों को संचालन के पूर्व प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।
👉 दिलाई गई शपथ
बैठक के अंत में सभी ड्रोन संचालकों को कानून व दिशा-निर्देशों का पालन करने की शपथ दिलाई गई, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जनपद में ड्रोन तकनीक का प्रयोग केवल सकारात्मक, सुरक्षित और विधिसम्मत उद्देश्यों के लिए हो।
शामली प्रशासन की यह पहल न केवल तकनीकी उपयोग को सुरक्षा से जोड़ती है, बल्कि भविष्य में संभावित खतरों से निपटने के लिए सुदृढ़ आधारशिला भी रखती है।
📸 रिपोर्ट: शौकीन सिद्दीकी / तल्हा मिर्ज़ा, संवाददाता (शामली)
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